छत्तीसगढ़ में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन) को आजीविका के साधन बनाने से लेकर आय के बड़े स्त्रोत के रूप में तैयार करने के लिए अनेक अभिनव प्रयास हो रहे हैं। वहीं सेवा क्षेत्रों में विस्तार कर एक विजन के साथ राज्य के विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास भी बीते चार वर्षों में किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किए, जिससे की उद्योग-व्यापार को बढ़ावा मिले और छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल सके। नयी औद्योगिक नीति में फूड, एथेनॉल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, दवा, सोलर जैसे नए उद्योगों को प्राथमिकता दी गई।

दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन भू-प्रब्याजी में 30 फीसदी की कमी की गई, जबकि भू-भाटक में 33 फीसदी की कमी की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर 10 एकड़ तक आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने के लिए नियम तैयार किए गए हैं।

इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान:

नयी औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, कृषि उत्पादक समूहों, तृतीय लिंग के लोगों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। पूर्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए औद्योगिक नीति में किसी तरह का विशेष प्रावधान नहीं था। इस दिशा में ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने ओबीसी प्रवर्ग के लिए 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षण का प्रावधान किया है। इन्हें भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ में बीते वर्षों में एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहन देने विशेष पहल की गई है। इसमें सेवा श्रेणी के उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, सेवा केन्द्र, बीपीओ, 3-डी प्रिटिंग, बीज ग्रेडिंग जैसे 16 सेवाओं को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की तरह ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं मेडिकल उपकरणों और कई अन्य चिकित्सा व स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामग्री स्थानीय स्तर पर ही बनाए जा सकने की संभावना को देखते हुए इन क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

 

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