छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बीपीएल से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित हुए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर समुचित विचार कर प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी उपभोक्ता जो पहले बीपीएल श्रेणी में आते थे और जिनकी खपत बढ़ने से वे अब सामान्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता में परिवर्तित हो गए हैं, उनके बिल में जोड़ी गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को अभी वसूल नहीं किया जाएगा।

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में स्पष्टता न होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य नियामक आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाएंगे। इस फैसले से बड़े वर्ग को राहत मिलेगी, जिनके बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़ी गई थी। ऐसे जिन उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त सुरक्षा निधि सहित अक्टूबर माह में बिल जमा कर दिया है, उनके आगामी बिल में समायोजन कर दिया जाए।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज खरे ने बताया कि बीपीएल से एपीएल उपभोक्ताओं की श्रेणी में पहुंच चुके ऐसे लगभग 3 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। कंपनी प्रबंधन उनके अतिरिक्त सुरक्षा निधि के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग से निर्देश प्राप्त करेगा, जिसके बाद उनके अतिरिक्त सुरक्षा निधि की वसूली पर निर्णय लिया जाएगा।

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