, रायपुर. 335 ग्राम चरस और 5 किलो गांजा रखने वाले याशीन अली को NDPS कोर्ट ने आज 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया है. अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 2 साल का कठोर कारावास भुगतना होगा. यह फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया.

4 जनवरी 2021 को थाना पंडरी के सहायक उपनिरीक्षक जेएस मरावी को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति विज्ञान भवन गेट के पास दलदल सिवनी क्षेत्र में प्लास्टिक की बोरी में गांजा लेकर खड़ा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने दो स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर दबिश दी और संदिग्ध याशीन अली को घेराबंदी कर पकड़ा. उसके पास से कमरपट्टी में छुपाकर रखा गया 335 ग्राम चरस और बोरी में रखा 5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.

पहले से कई मामलों में लिप्त है याशीन अली

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी याशीन अली पर पहले से NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित 11 अन्य आपराधिक मामले भी लंबित हैं. अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाना आवश्यक है. कोर्ट ने कहा कि समाज में नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है. ऐसे मामलों में उदारता दिखाने का कोई औचित्य नहीं बनता. अपराध की प्रकृति और समाज पर इसके दुष्परिणाम को देखते हुए कठोर दंड जरूरी है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here