सर्प काटने और तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने मृतक के परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
पखांजूर तहसील के ग्राम डोटोमेटा निवासी 60 वर्षीय बिस्वनाथ नायक की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती गोदावरी नायक के लिए चार लाख रूपये और नरहरपुर तहसील के ग्राम मासुलपानी निवासी 38 वर्षीय सरिता कोड़ोपी की तालाब में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम वारिस अशोक कोड़ोपी के लिए चार लाख रूपये स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित तहसीलदारों के द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से हितग्राही के बैक खाता में राशि अंतरित किया जायेगा।