सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने हाल ही में इनकम टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत अब एक साल में 20 लाख रुपये या उससे ज्यादा बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं या निकालते हैं, तो इसके लिए पैन कार्ड (PAN Card) या आधार (Aadhaar) को अनिवार्य कर दिया गया है. नए नियम 26 मई से लागू होंगे.
सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन में कहा कि यह नियम बैंक, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसायटी में खोले गए एक या फिर उससे ज्यादा सभी अकाउंट्स पर लागू होगा