छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन किया गया है। योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया एवं बाजा मोहिरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत उनकी पात्रता निर्धारित की गई है, परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामाजिक भत्ता, आर्थिक सहायता अन्य योजना से प्राप्त कर रहे हों वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
योजनांतर्गत पात्र हितग्राही संशोधित कार्ययोजना अनुरूप आवेदन करना सुनिश्चित करें। संशोधित आदेश अनुसार पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जनपद स्तर पर 30 जून 2022 तक, जनपद स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन करने की तिथि 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक, प्राप्त आवेदन का ग्राम पंचायत में परीक्षण 16 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक, ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सूची प्रकाशन 26 जुलाई 2022, ग्राम पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि 27 जुलाई से 13 अगस्त 2022 तक, विशेष ग्राम सभा में दावा आपत्ति आवेदनों का निराकरण 14 अगस्त 2022, ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र-अपात्र हितग्राहियों का वेबसाईट में अद्यतीकरण जनपद स्तर पर 16 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक एवं अंतिम सत्यापित सूचि का प्रकाशन की तिथि कलेक्टर द्वारा 1 सितंबर 2022 को किया जाएगा।
गौरतलब है कि वर्तमान में इस योजनांतर्गत संशोधित किया गया है। अब प्रतिवर्ष राशि 6000 रूपये के स्थान पर 7000 रूपये प्रति हितग्राहियों को प्रदान किया किया जाएगा। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत छूटे हुए पात्र हितग्राहियों एवं नये प्राप्त आवेदन पत्रों का भी समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दी हैं। उन्होंने जिले वासियों से जो हितग्राही पात्रता रखते हैं लाभ लेने अपील की है। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों से शीघ्र संपर्क कर अपने पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते है तथा छूटे एवं नवीन हितग्राही भी पंजीयन हेतु 30 जून तक आवेदन कर सकते है।

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