जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री कुंदन कुमार ने नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु खंडपीठ की स्थापना कर दी गई है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर राजस्व अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी का दायित्व सौंपा है। उल्लेखनीय है कि इस खंडपीठ हेतु कलेक्टर, अपर कलेक्टर, नजूल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपने- अपने क्षेत्रांतर्गत पीठासीन अधिकारी होंगे।

राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रांतर्गत 13 अगस्त राजस्व दाण्डिक, भू-अर्जन, आर.बी.सी 6-4 सहित अन्य विधिक प्रकरणों का निराकरण करेंगे। कलेक्टर ने निर्धारित तिथि को न्यायालय अवधि समाप्त होते ही निराकृत प्रकरणों की जानकारी ई-मेल, व्हाट्सएप्प, फैक्स या विशेष वाहक के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय में भेजने कहा है।

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