जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर द्वारा जिले में निवासरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार लगाने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 08 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदक जनजाति वर्ग का हो, जिले का निवासी हो, जिनकी वार्षिक आय शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 03 लाख रूपये से अधिक न हो, राजस्व अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, जन्म तिथि दर्शित 5वीं, 8वीं अथवा 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना होगा। आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट साईज का दो फोटो के साथ वाहन संबंधी ऋण के लिए आवेदक के पास वाहन चालक का वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रेक्टर ट्राली ऋण के लिए आवेदक के पास स्वयं का 05 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। कृषक या शासकीय कर्मचारी का जमानतदार देने में सक्षम हो तथा आवेदक का जीवन बीमा होना अनिवार्य है। पात्रता एवं शर्ते रखने वाले आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर में 08 जुलाई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कार्यपालन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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