राज्य के उद्यानिकी फसलों में पुर्नगठित मौसम अधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2022-23 के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके अंतर्गत जिले में अधिसूचित फसलें टमाटर बीमित राशि-120000, प्रिमियम राशि- 6000, बैगन बीमित राशि-77000, प्रिमियम राशि- 3850, फूलगोभी बीमित राशि 70000, प्रिमियम राशि-3500, पत्तागोभी बीमित राशि-70000, प्रिमियम राशि-3500, प्याज बीमित राशि-80000, प्रिमियम राशि-4000, आलू बीमित राशि-12000, प्रिमियम राशि- 6000 है। योजना क्रियान्वयन के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल को बीमा इकाई बनाया गया है एवं किसानों को बीमा हेतु कास्त के लिए निर्धारित ऋणमान बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप् में देना होगा। इन सभी फसलों के जोखीम अवधि 01 अक्टूबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 है। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिकूल मौसम जैसे अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, वायु गति से होने वाली फसलों की क्षति के नुकसान का आकलन स्वचलित मौसम केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
स्थानीय आपदा ओलावृष्टि की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18002095959 पर या लिखित रूप से 72 घंटों के भीतर बीमा कम्पनी संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग, जिला अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेंगे। सभी ऋण एवं अऋणी कृषक जो भी उद्यानिकी फसलें ले रहे हैं वे 15 दिसम्बर 2022 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति कम्पनी के प्रतिनिधि के माध्यम से बीमा करा सकते है। ऋणी कृषक अपने सहकारी ग्रामीण , वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं से सम्पर्क कर नामांकन करा सकते है एवं अऋणी कृषक नक्शा, खसरा एवं पासबुक की प्रति एवं क्षेत्र बुवाई प्रमाण पत्र या बुवाई के आशय का स्वघोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, ग्रा.उ.वी. अधिकारी द्वारा सत्यापित हो जमा कर नामांकन करा सकते है। जिले में फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी सहायक संचालक उद्यान कार्यालय सूरजपुर या मैदानी क्षेत्रों में पदस्थ उद्यान विकास अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।

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